Monday, May 4, 2015

पाकिस्तानी झंडे लहराना अपराध नहीं

कट्टरपंथी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने आज दावा किया कि पाकिस्तानी झंडे लहराना अपराध नहीं है।  उसने मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद के उस बयान को हताशा भरा करार दिया जो उन्होंने सैयद अली शाह गिलानी की जनसभा में पाक झंडे लहराए जाने के बाद दिया था।
हुर्रियत के प्रवक्ता अयाज अकबर ने यहां एक बयान में बताया कि वर्ष 1983 में राज्य उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए आदेश के मुताबिक पाकिस्तानी झंडे लहराना किसी अपराध की श्रेणी में नहीं आता। किसी झंडे को लहराने को किसी देश के खिलाफ युद्ध की घोषणा के तौर पर नहीं लिया जा सकता।

अकबर ने कहा, 'हम इसे स्पष्ट कर दें कि हम सिर्फ अपने संगठन का झंडा लहराते हैं लेकिन कुछ जोशीले युवक पाकिस्तान का भी झंडा लहराते हैं जिसमें नया कुछ नहीं है।' हुर्रियत प्रमुख सैयद अली शाह गिलानी की कुछ दिन पहले हुई जनसभा के दौरान हुई घटना का हवाला देते हुए अकबर ने यह बात कही।
हुर्रियत प्रवक्ता ने दलील दी कि पाकिस्तानी झंडे और हुर्रियत कांफ्रेंस के झंडे में आधा चांद और सितारे एक जैसे हैं, जो कि महज एक संयोग है, क्योंकि ये चिह्न लंबे समय से इस्लाम से जुडे रहे हैं। राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा कार्रवाई किए जाने से संबंधी बयान पर उन्होंने कहा कि सईद बखूबी जानते हैं कि इसमें नया कुछ भी नहीं है। जब कभी पाकिस्तान क्रिकेट टीम कोई मैच जीतती है तो झंडे लहराए जाते हैं और पटाखे छोड़े जाते हैं।

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