दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका मिला है।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के उस सर्कुलर पर लोक लगा दी है, जिसमें सरकार पर अपमानजनक
आरोप लगाने पर कानूनी कार्रवाई करने की बात कही गई थी।
जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली बेंच ने आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा 6 मई को जारी किए गए सर्कुलर पर स्टे लगा दिया। इस सर्कुलर में कहा गया था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री, मंत्रियों या अन्य कर्मचारियों के खिलाफ अपमानजनक बातें छापने पर सरकार कानूनी कार्रवाई करेगी।
जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली बेंच ने आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा 6 मई को जारी किए गए सर्कुलर पर स्टे लगा दिया। इस सर्कुलर में कहा गया था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री, मंत्रियों या अन्य कर्मचारियों के खिलाफ अपमानजनक बातें छापने पर सरकार कानूनी कार्रवाई करेगी।
सूचना एवं प्रचार विभाग के निदेशालय की तरफ से जारी इस
सर्कुलर में लिखा था, 'अगर दिल्ली सरकार से जुड़े किसी ऑफिसर को लगता है कि छपी या
प्रसारित हुई खबर उसकी या सरकार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाती है, वह प्रिंसिपल सेक्रेटरी (होम) के पास इसकी शिकायत दे।'
कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल के बेटे अमित सिब्बल की ऐप्लिकेशन पर यह ऑर्डर पास किया। अमित ने केजरीवाल पर पहसे से ही मानहानि का केस किया हुआ है।
केजरीवाल सरकार के इस सर्कुलर को मीडिया पर अंकुश लगाने की कोशिश बताया जा रहा था। बीजेपी और कांग्रेस ने इस सर्कुलर के चलते केजरीवाल को 'पाखंडी' और 'लोकतंत्र विरोधी' करार दिया था।
कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल के बेटे अमित सिब्बल की ऐप्लिकेशन पर यह ऑर्डर पास किया। अमित ने केजरीवाल पर पहसे से ही मानहानि का केस किया हुआ है।
केजरीवाल सरकार के इस सर्कुलर को मीडिया पर अंकुश लगाने की कोशिश बताया जा रहा था। बीजेपी और कांग्रेस ने इस सर्कुलर के चलते केजरीवाल को 'पाखंडी' और 'लोकतंत्र विरोधी' करार दिया था।
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