Monday, August 17, 2009

एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवासियों को एससी, एसटी का लाभ नहीं मिल सकता

एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवासियों को एससी, एसटी का लाभ नहीं मिल सकता
सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी है कि एक राज्य से पलायन करके दूसरे राज्य में बसने वाले एससी, एसटी और ओबीसी के लोग आरक्षण का लाभ नहीं मांग सकते। जिस राज्य में वे बस गए हैं, वहां अगर उनकी जाति या जनजाति को आरक्षित समुदाय में नहीं रखा गया है तो उन्हें यह सुविधा नहीं मिल सकती है। कोर्ट ने कहा कि प्रवासी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लोग दूसरे राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग के तहत भी आरक्षण का लाभ देने का दावा नहीं कर सकते। कोर्ट के मुताबिक, जाति या कबीले से जुड़े लोग एक राज्य में हानि का सामना कर सकते हैं, लेकिन दूसरे राज्य में हो सकता है कि उसी हानि का सामना नहीं करना पड़े।

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