अगली सरकार में सुखराम को टिकट का इंजतार है और वह अपने पर दस साल पुराने कोर्ट के चल रहे भृष्टाचार के मामले में निर्णय का इंतजार कर रहे है ।
पूर्व केंद्रीय मंत्री सुखराम को तीस हजारी कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी करार दिया है। उनकी सजा पर फैसला 24 फरवरी को होगा। गौरतलब है कि सुखराम के खिलाफ सीबीआई ने 1998 में आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया था। सुखराम पूर्व की नरसिंह राव सरकार में संचार मंत्री थे। वर्ष 1996 में सीबीआई ने सुखराम के दिल्ली स्थित घर से चार करोड़ रुपये की नकदी बरामद की थी। इसके बाद उनके खिलाफ केस दर्ज कराया गया था। इस फैसले से सुखराम के लोकसभा चुनाव लड़ने पर भी असमंजस की स्थिति बन गई है। हालांकि वह इससे पहले ही इनकार कर चुके हैं। हिमाचल कांग्रेस ने मंडी लोकसभा सीट के संभावितों में उनका नाम हाईकमान को भेजा था। सुखराम ने कहा था कि चुनाव लड़ने की बजाय वह उनके खिलाफ कोर्ट में चल रहे एक दशक पुराने मामले के सुलझने का इंतजार है इसी के बाद उनके टिकट का फैसला होगा ।
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