सरकार ने 20 लाख रुपये तक के मकानों के 10 लाख रुपये तक के होम लोन पर ब्याज में एक पर्सेंट की सब्सिडी की घोषणा की है। इसके दायरे में सभी सरकारी बैंकों के होम लोन होंगे। वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने लोकसभा में वित्त विधेयक पर हुई चर्चा का उत्तर देते हुए अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के कुछ नए कदमों का एलान किया। इनमें 10 लाख रुपये तक के सभी होम लोन पर एक पर्सेंट ब्याज सब्सिडी देने की घोषणा भी शामिल है। लेकिन इसकी शर्त यह होगी कि उन मकानों की कीमत 20 लाख रुपये से ज्यादा न हो। हालांकि यह नई रियायत सिर्फ एक साल के लिए ही होगी। इसके लिए उन्होंने एक हजार करोड़ रुपये का मौजूदा बजट में अतिरिक्त प्रावधान किए जाने का संशोधन भी पेश किया। वित्त मंत्री ने शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए एजुकेशन लोन के लाभ का दायरा बढ़ाते हुए अब छात्रों के कानूनी अभिभावकों को भी इसमें शामिल कर लिया। अब तक इसका लाभ सिर्फ व्यक्तिगत तौर पर या फिर पति या पत्नी अथवा बच्चों तक ही सीमित था। मुखर्जी ने मिल्क, पोल्ट्री और मीट प्रॉडक्ट्स की प्रोसेसिंग को प्रेजरवेशन को बढ़ावा देते हुए अब इन्हें भी टैक्स हॉलिडे का लाभ देने की घोषणा की। अब तक यह लाभ सिर्फ फलों और सब्जियों तक सीमित था। वित्त मंत्री ने विकलांग और गंभीर विकलांगता से प्रभावित लोगों को इनकम टैक्स में राहत देते हुए उनकी मानक कटौती 75 हजार रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दी।
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