एटीएम का महीने में पांच से अधिक बार धन
निकालने या किसी अन्य उद्देश्य से इस्तेमाल करने पर शनिवार से चार्ज लगेगा। एटीएम
से पांच से अधिक लेनदेन के बाद हर बार 20
रुपये का चार्ज लगाया जाएगा। इसमें बैलेंस की जानकारी के लिए किया
जाने वाला इस्तेमाल भी शामिल होगा। यह नियम देश के छह बड़े शहरों में लागू होगा।
रिजर्व बैंक के नए दिशानिर्देशों के अनुसार यह शुल्क लागू किया जा रहा है। इन
निर्देशों के अनुसार, जिन बैंकों में ग्राहक का बचत या चालू
खाता है, उनके एटीएम से महीने में पांच बार ही फ्री
ट्रांजैक्सशन किया जा सकेगा।
छह महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नै, कोलकाता, हैदराबाद व बेंगलुरु में एटीएम से पैसा निकालने या गैर वित्तीय लेनदेन मसलन मिनी स्टेटमेंट निकालने की सुविधा अब महीने में सिर्फ पांच बार मिलेगी। इसके बाद एटीएम के इस्तेमाल पर प्रत्येक बार 20 रुपये का शुल्क लगेगा। इसके अलावा जिन बैंकों में ग्राहक का खाता नहीं है, उनके एटीएम का फ्री इस्तेमाल महीने में सिर्फ तीन बार किया जा सकेगा। अभी तक यह सुविधा महीने मेंपांच बार मिलती थी।
छह महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नै, कोलकाता, हैदराबाद व बेंगलुरु में एटीएम से पैसा निकालने या गैर वित्तीय लेनदेन मसलन मिनी स्टेटमेंट निकालने की सुविधा अब महीने में सिर्फ पांच बार मिलेगी। इसके बाद एटीएम के इस्तेमाल पर प्रत्येक बार 20 रुपये का शुल्क लगेगा। इसके अलावा जिन बैंकों में ग्राहक का खाता नहीं है, उनके एटीएम का फ्री इस्तेमाल महीने में सिर्फ तीन बार किया जा सकेगा। अभी तक यह सुविधा महीने मेंपांच बार मिलती थी।
रिजर्व
बैंक ने इस साल अगस्त में जारी अधिसूचना में कहा था, 'एटीएम के ऊंचे औसत, बैंक
शाखाओं व ग्राहकों के पास मौजूद भुगतान के वैकल्पिक स्रोतों के मद्देनजर अन्य
बैंकों के एटीएम से मासिक नि:शुल्क लेनदेन की सीमा पांच से घटाकर तीन की जा रही
है। इनमें वित्तीय और गैर वित्तीय दोनों प्रकार का लेनदेन शामिल होगा।' हालांकि, रिजर्व बैंक ने स्पष्ट किया है कि कोई भी
बैंक अन्य बैंकों के एटीएम पर अपने खाताधारकों को तीन से अधिक नि:शुल्क लेनदेन की
सुविधा दे सकता है।
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