Tuesday, March 18, 2014

केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को 2,500 रुपये हर्जाना देने का निर्देश

अदालत ने एक मामले में पेश न होने पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को 2,500 रुपये हर्जाना देने का निर्देश दिया। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने केंद्रीय टेलीकॉम मंत्री कपिल सिब्बल के वकील बेटे अमित सिब्बल की याचिका पर सुनवाई करते हुए आप नेताओं पर यह हर्जाना लगाया।
अदालत ने दोनों नेताओं की वह अर्जी मंजूर कर ली जिसमें उन्होंने शनिवार को सुनवाई के दौरान निजी रूप से पेशी से छूट देने की मांग की थी। केजरीवाल ने इस आधार पर अदालत से छूट की मांग की कि वह लोकसभा चुनाव प्रचार के चलते बेंगलुरु में हैं जबकि सिसौदिया ने कारण दिया कि अमेठी में हुए हमले में घायल आप नेता कुमार विश्वास और पार्टी के अन्य सदस्यों को देखने के लिए उन्हें तुरंत अमेठी रवाना होना पड़ा। अदालत ने आप नेता प्रशांत भूषण और शाजिया इल्मी से अंडरटेकिंग लेने के बाद उन्हें छोड़ दिया। अदालत ने उन्हें हर सुनवाई में निजी तौर पर अदालत में पेश होने का आश्वासन लेने के बाद ही रिलीज किया। अगली सुनवाई 9 अप्रैल को होगी।
कोर्ट ने पिछले साल 24 जुलाई को अमित द्वारा दाखिल मानहानि की शिकायत पर केजरीवाल, सिसौदिया, प्रशांत और शाजिया को नोटिस जारी किया था। अमित का आरोप था कि आप नेताओं ने कहा था कि उन्होंने कोर्ट में पेंडिंग मामलों में एक टेलीकॉम कंपनी की ओर से पेश होने के लिए अपने पिता कपिल सिब्बल की पोजिशन का फायदा उठाया।

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