यूपी में सोमवार से बढ़ी हुई टैक्स दरें लागू कर दी गई हैं। इससे कई वस्तुएं आधा प्रतिशत से एक प्रतिशत तक महंगी हो गई हैं। मध्यम और निम्न मध्यम वर्ग पर इसका ज्यादा असर पड़ेगा। करीब 200 से अधिक वस्तुओं के दाम में इजाफा हुआ है। यूपी में नई कर प्रणाली वैल्यू ऐडेड टैक्स (वैट) जनवरी 2008 को लागू की गई थी। इस के तहत टैक्स के तीन स्लैब चार प्रतिशत, आठ प्रतिशत और 12.5 प्रतिशत बनाए गए थे। सरकार ने वैट में संसोधन कर टैक्स रेट (वैट) में इजाफा कर दिया है। पहले जिन आइटमों पर चार प्रतिशत टैक्स था, उनको बढ़ाकर साढ़े चार प्रतिशत कर दिया गया है। जिन आइटमों पर टैक्स 12.5 प्रतिशत था, उसे 13.5 प्रतिशत कर दिया गया है। नए टैक्स रेट सोमवार से लागू हो गए हैं। दुकानदार पब्लिक से नए टैक्स रेट की दर से माल की कीमत वसूलने लगे हैं। कमर्शल टैक्स डिपार्टमंट के अडिशनल कमिश्नर राजेश्वर शुक्ला के मुताबिक यूपी सरकार के प्रमुख सचिव देश दीपक वर्मा की ओर से जारी सर्कुलर में शेड्यूल सेकंड में शामिल वस्तुओं पर टैक्स .5 प्रतिशत बढ़ा दिया गया है। इस कैटिगरी में 140 वस्तुओं को रखा गया है। शेड्यूल 5 में शामिल वस्तुओं पर टैक्स एक प्रतिशत बढ़ा है। कमर्शल टैक्स डिपार्टमंट के अफसरों का कहना है कि राजस्व बढ़ाने के लिए टैक्स रेट में इजाफा किया गया है। सूत्रों के मुताबिक शेड्यूल सेकंड में शामिल 140 चीजों में प्रमुख रूप से एसिड, टेलिफोन उपकरण, पीबीएक्स और ईपीएबीएक्स, मार्बल गुड्स, ऑडियो विडियो कसेट, साइकल, ट्राइसाइकल, रिक्शा और टायर, ट्यूब, तारकोल, मोमबत्ती, ड्रग्स, दवाइयां, वैक्सीन, सिरिंज, कंप्यूटर स्टेशनरी बगैरह शामिल हैं। शैड्यूल पांच में शामिल आइटमों में सीमेंट, मोटर वाहन, टाइल्स, टीवी, रेस्तरां और होटलों के अलावा कैंटीनों में इस्तेमाल होने वाले खाद्य पदार्थ, पेंट मशीनें, कॉस्मेटिक वगैरह शामिल हैं। इन पर टैक्स एक प्रतिशत बढ़ाया गया है।
Tuesday, June 2, 2009
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