Monday, August 10, 2015

रामलला के अस्थाई मंदिर में तिरपालों की मरम्मत और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने को अनुमति

सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में विवादित स्थल पर रामलला के अस्थाई मंदिर में तिरपालों की मरम्मत और अन्य सुविधाएं उपलब्ध  कराने को अनुमति दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि यह कार्य दो स्वतंत्र पर्यवेक्षकों की निगरानी में फैजाबाद के जिला कलेक्टर कराएंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र और यूपी सरकार से कहा था कि उसे अयोध्या में विवादित ढांचे के पास 'राम जन्मभूमि' स्थल पर तीर्थयात्रियों को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने पर विचार करना चाहिए। जस्टिस ए. आर. दवे और जस्टिस कुरियन जोसेफ की बेंच ने कहा कि कुछ तो कीजिए। अगर मुमकिन हो, इस स्थान को बेहतर रखने और आगंतुकों को सुविधाएं देने की दिशा में कुछ कीजिए।
इससे पहले भी कोर्ट ने तीर्थयात्रियों के लिए सुविधाओं के लिए BJP नेता सुब्रमण्यन स्वामी की अर्जी पर केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। स्वामी का कहना था कि भगवान राम के अनुयायी तीर्थयात्रियों को पीने के पानी और टॉइलट जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है।

No comments: