देश की राजधानी दिल्ली में एक महिला वकील ने अपने पिता और भाई के खिलाफ घरेलू हिंसा के मामले में शिकायत
दर्ज कराई है । अभी तक घरेलू हिंसा के
ज्यादातर केस शादीशुदा या लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहीं महिलाओं के पति या पार्टनर
के खिलाफ ही देखने को मिलते थे। यह अपने आप में नए तरह का मामला है।
शिकायतकर्ता महिला शादीशुदा हैं और एक वकील हैं। उन्होंने पिछले साल 23 जुलाई को अपने पति द्वारा उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद महिला के पिता और भाई महिला को उसके मायके ले आए थे।
पिछले साल ही 20 नवंबर को महिला ने पटियाला हाउस कोर्ट में अपने पिता और भाई के खिलाफ घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज कराई। महिला ने आरोप लगाया कि उसे शारीरिक चोट पहुंचाई गई और मानसिक तौर पर भी प्रताड़ित किया गया। महिला के मुताबिक, उसे खाना नहीं दिया जाता था और हर महीने पैसे मांगे जाते थे।
शिकायतकर्ता महिला शादीशुदा हैं और एक वकील हैं। उन्होंने पिछले साल 23 जुलाई को अपने पति द्वारा उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद महिला के पिता और भाई महिला को उसके मायके ले आए थे।
पिछले साल ही 20 नवंबर को महिला ने पटियाला हाउस कोर्ट में अपने पिता और भाई के खिलाफ घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज कराई। महिला ने आरोप लगाया कि उसे शारीरिक चोट पहुंचाई गई और मानसिक तौर पर भी प्रताड़ित किया गया। महिला के मुताबिक, उसे खाना नहीं दिया जाता था और हर महीने पैसे मांगे जाते थे।
महिला का कहना है कि उसने वापस पति के घर जाने की अपने
परिजनों की बात नहीं मानी तो परिजनों ने उसे मायके से जबरन निकाल दिया। मामले की
सुनवाई कर रही जज ने महिला के पिता और भाई को समन जारी किया तो उसके पिता और भाई
ने इस मामले में हाई कोर्ट की शरण ली। हाई कोर्ट में महिला के परिजनों का कहना था
कि घरेलू हिंसा के तहत वे महिला को खर्च देने के प्रति उत्तरदायी नहीं हैं। मामले
की अगली सुनवाई 26 मार्च को होगी।
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