गुजरात हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में गुरुवार को कहा कि मुस्लिम कई
पत्नियां रखने के लिए कुरान का दुरुपयोग कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई
करते हुए कहा कि अब समय आ गया है जब देश में एक कानून बने और ऐसे नियमों को हटाया
जाए, जो संविधान की गरिमा के खिलाफ है।
जफर अब्बास मर्चेंट नाम के एक शख्स ने कोर्ट में याचिका दायर करके उसके
खिलाफ की गई एफआईआर रद्द करने की मांग की थी, जो उसकी पत्नी ने दर्ज
कराई थी। अब्बास की पत्नी ने आरोप लगाया था कि उसने बिना अनुमति के दूसरी महिला से
शादी कर ली और अब कुरान का हवाला देकर इसे सही बता रहा है।
याचिकाकर्ता ने मुस्लिम पर्सनल लॉ का दिया
हवाला
कोर्ट में दायर की गई याचिका में भी अब्बास ने यह दलील दी थी कि मुस्लिम
पर्सनल लॉ का हवाला देते हुए कहा था कि उसे चार शादियां करने की छूट है। इसलिए
उसके खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर गैरकानूनी है।
कोर्ट ने मामले की सुनवाई पर कहा कि कुरान में यह वक्तव्य एक खास मकसद और
परिस्थिति के लिहाज से है और उसकी वजह भी साफ है, लेकिन वर्तमान समय में
लोग इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं।
No comments:
Post a Comment