बॉम्बे हाई कोर्ट
ने दूरगामी प्रभाव वाले एक फैसले में कहा है कि प्रेम संबंध टूटने के कारण कोई
महिला अपने उस पूर्व प्रेमी पर बलात्कार का आरोप नहीं लगा सकती, जिसके साथ उसने
सेक्स किया हो और उसके बच्चे की मां बनने वाली हो। इस टिप्पणी के साथ ही जस्टिस
साधना जाधव ने 39 वर्षीय मनीष कोटियान को रेप के मामले में
गिरफ्तारी और दोषी ठहराने के तीन साल बाद आरोपों से बरी कर दिया।
मनीष पर रेप के आरोप को आधारहीन करार देते हुए जस्टिस जाधव ने कहा, 'अभियोजन पक्ष ने स्वीकार किया है कि जिरह में युवती ने माना है कि कि आरोपी के साथ उसका प्रेम संबंध रहा है और वह कोटियान से शादी भी करना चाहती थी। ऐसे हालात में आईपीसी की धारा-376 के तहत उन्हें दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।'
कोर्ट ने अभियोजन पक्ष की ओर से दायर केस पर गौर करने के बाद पाया कि आरोपी ने महिला को प्रपोज किया था। जस्टिस जाधव ने कहा, 'शिकायत करने वाली महिला पढ़ी-लिखी और वयस्क हैं। वह अच्छी तरह से जानती थीं कि कोटियान उनकी तरफ आकर्षित हैं। इसके बावजूद वह कोटियान का जन्मदिन मनाने के लिए उनके साथ गोराई गईं और वहां एक होटल के कमरे में दोनों के संबंध बने। उन्हें परिणाम के बारे में अच्छी तरह से पता था।'
मनीष पर रेप के आरोप को आधारहीन करार देते हुए जस्टिस जाधव ने कहा, 'अभियोजन पक्ष ने स्वीकार किया है कि जिरह में युवती ने माना है कि कि आरोपी के साथ उसका प्रेम संबंध रहा है और वह कोटियान से शादी भी करना चाहती थी। ऐसे हालात में आईपीसी की धारा-376 के तहत उन्हें दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।'
कोर्ट ने अभियोजन पक्ष की ओर से दायर केस पर गौर करने के बाद पाया कि आरोपी ने महिला को प्रपोज किया था। जस्टिस जाधव ने कहा, 'शिकायत करने वाली महिला पढ़ी-लिखी और वयस्क हैं। वह अच्छी तरह से जानती थीं कि कोटियान उनकी तरफ आकर्षित हैं। इसके बावजूद वह कोटियान का जन्मदिन मनाने के लिए उनके साथ गोराई गईं और वहां एक होटल के कमरे में दोनों के संबंध बने। उन्हें परिणाम के बारे में अच्छी तरह से पता था।'
अदालत ने कहा कि
महिला ने न तो सहायता के लिए आवाज लगाई और न ही विरोध किया। इसलिए यह कहना उचित
नहीं होगा कि डरा-धमका कर सेक्स के लिए उनकी सहमति हासिल की गई। हालांकि कोर्ट ने
कोटियान को धोखाधड़ी का दोषी पाया, क्योंकि उन्होंने पीड़ित को यह नहीं
बताया था कि वह पहले से शादीशुदा हैं और उनके बच्चे भी हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने
कहा कि चूंकि वह तीन साल जेल में गुजार चुके हैं, ऐसे में
उनकी रिहाई का आदेश दिया जाता है।
हाई कोर्ट की ओर से कोटियान के बचाव के लिए नियुक्त वकील अरफान सैत ने कहा कि इसका कोई सबूत नहीं है कि आरोपी ने महिला से रेप किया था। अरफान के मुताबिक, 'कोटियान महिला के साथ शादी करने के लिए तैयार थे और उन्होंने कहा भी था कि वह अपनी पत्नी के साथ तलाक की प्रक्रिया खत्म होने के बाद ऐसा करेंगे।'
यह केस मार्च 2010 का है, जब 4 महीने की गर्भवती महिला ने कोटियान पर रेप का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया था। दोनों की मुलाकात उस समय हुई थी, जब वे स्टेशनरी की दुकान में एक साथ काम करते थे। नवंबर 2009 में महिला कोटियान का बर्थडे मनाने के लिए उसके साथ गोराई गई थीं। महिला ने आरोप लगाया था कि वहीं एक होटल में कोटियान ने सेक्स करने के लिए मजबूर किया था। सेशन कोर्ट ने पिछले साल कोटियान को रेप का दोषी मानते हुए 7 साल की सजा सुनाई थी। कोटियान ने इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
हाई कोर्ट की ओर से कोटियान के बचाव के लिए नियुक्त वकील अरफान सैत ने कहा कि इसका कोई सबूत नहीं है कि आरोपी ने महिला से रेप किया था। अरफान के मुताबिक, 'कोटियान महिला के साथ शादी करने के लिए तैयार थे और उन्होंने कहा भी था कि वह अपनी पत्नी के साथ तलाक की प्रक्रिया खत्म होने के बाद ऐसा करेंगे।'
यह केस मार्च 2010 का है, जब 4 महीने की गर्भवती महिला ने कोटियान पर रेप का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया था। दोनों की मुलाकात उस समय हुई थी, जब वे स्टेशनरी की दुकान में एक साथ काम करते थे। नवंबर 2009 में महिला कोटियान का बर्थडे मनाने के लिए उसके साथ गोराई गई थीं। महिला ने आरोप लगाया था कि वहीं एक होटल में कोटियान ने सेक्स करने के लिए मजबूर किया था। सेशन कोर्ट ने पिछले साल कोटियान को रेप का दोषी मानते हुए 7 साल की सजा सुनाई थी। कोटियान ने इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
No comments:
Post a Comment