Thursday, June 3, 2010

संसाधन विकास मंत्रालय ने देश में करीब 44 डीम्ड यूनिवर्सिटीज की मान्यता रद्द करने का आदेश

-डीम्ड यूनिवर्सिटी सबसे ज्यादा गड़बड़ी दूसरी जगहों पर अपने कैंपस या स्टडी सेंटर खोलने में करती हैं। इसके अलावा बिना इजाजत या मान्यता के नए डिपार्टमेंट भी खोले जाते हैं। केंद्र सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने देश में करीब 44 डीम्ड यूनिवर्सिटीज की मान्यता रद्द करने का आदेश जनवरी में जारी किया था। बाद में इन यूनिवर्सिटीज के मैनेजमेंट्स ने सुप्रीम कोर्ट में इस आदेश को चुनौती दी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इन संस्थानों को आगामी एकेडेमिक सेशन में दाखिले की इजाजत दे दी गई। गौरतलब है कि इन डीम्ड यूनिवर्सिटियों में दो लाख से ज्यादा छात्र पढ़ रहे हैं। - संसद और विधानसभाओं के एक्ट द्वारा बनाई गई यूनिवर्सिटी ही दूसरे कॉलेज और इंस्टिट्यूट को कोर्स चलाने के लिए खुद से संबद्ध कर मान्यता दे सकती हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटी को मेन कैंपस के अलावा दूसरे किसी कैंपस या संस्थान में कोर्स चलाने की इजाजत नहीं है। - यूजीसी ने अपनी जांच में पाया है कि कई डीम्ड यूनिवर्सिटी नए डिपार्टमेंट या इंस्टिट्यूट खोलने के लिए यूजीसी को ऐप्लिकेशन फाइल करते ही इस बारे में ऐड देना और एडमिशन लेना शुरू कर देती हैं। भले ही उनकी ऐप्लिकेशन यूजीसी या एचआरडी मिनिस्ट्री से अप्रूव हुई हो या नहीं। - इसी तरह यूजीसी का नियम है कि डीम्ड यूनिवर्सिटी किसी कॉलेज को मान्यता नहीं दे सकती हैं। लेकिन कई कॉलेज किसी डीम्ड यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त होने का दावा करते हैं। यूजीसी ने अपनी वेबसाइट पर राज्यवार हर प्रदेश में स्थित डीम्ड यूनिवर्सिटी का विस्तृत ब्यौरा दिया है। उसमें यूनिवर्सिटी का नाम चेक किया जा सकता है। - डीम्ड यूनिवर्सिटी द्वारा तमाम जगह स्टूडेंट सेंटर बनाए जा सकते हैं, लेकिन इन सेंटर्स का इस्तेमाल पढ़ाई करने या कोर्स चलाने के लिए नहीं बल्कि स्टूडेंट्स को कोर्स के सिलसिले में सलाह देने और उनकी मदद करने के लिए ही किया जा सकता है। - डीम्ड यूनिवर्सिटी की पहचान यह है कि इसके नाम के साथ 'डीम्ड टु बी यूनिवर्सिटी' जरूर लिखा होगा। ऐसी यूनिवर्सिटी अपने नाम के साथ नैशनल या इंडियन शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकतीं। यह हक सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटी को है।

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