मद्रास हाई कोर्ट ने शादी से पहले सेक्स की नई
व्याख्या की है। इससे लिव-इन रिश्तों में नया मोड़ आ सकता है। अदालत ने कहा है कि
यदि शादी के पहले 2
वयस्क सेक्स करते हैं तो इसे वैध शादी करार दिया जाएगा और दोनों को पति-पत्नी
घोषित किया जा सकता है।
जस्टिस सी.एस. करनान ने अपने आदेश में कहा कि अगर 21 साल की उम्र पार कर चुके कुंवारे पुरुष और 18 साल पार कर चुकी युवती के बीच आपसी सहमति से सेक्स होता है तो इन दोनों को पति-पत्नी कहा जा सकता है। हालांकि, कुछ मामलों में अपवाद जरूर हो सकता है।
करनान ने कहा कि मंगलसूत्र, वरमाला, अंगूठी आदि पहनने जैसी वैवाहिक औपचारिकताएं सिर्फ समाज की संतुष्टि के लिए होती हैं। कोई भी पक्ष यौन संबंध के बारे में दस्तावेजी सबूत पेश करके वैवाहिक संबंधों का दर्जा हासिल करने के लिए परिवार अदालत से सम्पर्क कर सकता है। उन्होंने कहा कि एक बार ऐसी घोषणा हो जाने के बाद कपल किसी भी सरकारी रेकॉर्ड में पति-पत्नी के रूप में स्थापित हो सकते हैं।
जस्टिस सी.एस. करनान ने अपने आदेश में कहा कि अगर 21 साल की उम्र पार कर चुके कुंवारे पुरुष और 18 साल पार कर चुकी युवती के बीच आपसी सहमति से सेक्स होता है तो इन दोनों को पति-पत्नी कहा जा सकता है। हालांकि, कुछ मामलों में अपवाद जरूर हो सकता है।
करनान ने कहा कि मंगलसूत्र, वरमाला, अंगूठी आदि पहनने जैसी वैवाहिक औपचारिकताएं सिर्फ समाज की संतुष्टि के लिए होती हैं। कोई भी पक्ष यौन संबंध के बारे में दस्तावेजी सबूत पेश करके वैवाहिक संबंधों का दर्जा हासिल करने के लिए परिवार अदालत से सम्पर्क कर सकता है। उन्होंने कहा कि एक बार ऐसी घोषणा हो जाने के बाद कपल किसी भी सरकारी रेकॉर्ड में पति-पत्नी के रूप में स्थापित हो सकते हैं।
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