स्पेशल कोर्ट ने गोधरा कांड के 31 दोषियों में से 11 को फांसी की सजा सुनाई है। बाकी 20 को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। किस-किस को फांसी सरकारी वकील राजेंद्र तिवारी ने बताया कि बिलाल इस्माइल अब्दुल माजिद सुजेला उर्फ बिलाल हाजी , अब्दुल रजाक मोहम्मद कुरकुर , रमजानी बिन्यामिन बेहरा , हसन अहमद चरखा उर्फ लालू , जबीर बिन्यामिन बेहरा , महबूब खालिद चंदा , सलीम उर्फ सलमान यूसुफ सत्तार जर्दा , सिराज मोहम्मद अब्दुल मेदा उर्फ बाला , इरफान अब्दुल माजिद गांची कलंदर उर्फ इरफान भोंपू , इरफान मोहम्मद हनीफअब्दुल गनी पटालिया और महबूब अहमद यूसुफ हसन उर्फ लटीको को फांसी की सजा दी गई। सरकारी वकील ने बताया कि कोर्ट ने सभी को आगजनी , धारा 324, 25 और अन्य धाराओं के तरह दोषी माना गया है। ‘ कोच को काटा और छिड़का था पेट्रोल ’ आरोपियों को फांसी की सजा का फैसला लेते वक्त कोर्ट ने बचाव पक्ष के उस सिद्धांत को नहीं माना, जिसमें कहा गया था कि पेट्रोल बाहर से फेंका गया। कोर्ट ने दूसरे सिद्धांत पर सहमति प्रकट की। इसके मुताबिक आरोपी एस -6 और एस -7 के बीच के गलियारे को काटकर कोच में घुसे और अंदर पेट्रोल डाल दिया।
Tuesday, March 1, 2011
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